Saturday, September 12, 2026
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खाद्य तेल में मिलावट पर FDA का शिकंजा, खुले में बिक्री पर सख्ती; गंभीर मामलों में उम्रकैद तक का प्रावधान

by Sagar Sharma
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खाद्य तेल में मिलावट और असुरक्षित तरीके से बिक्री को लेकर महाराष्ट्र का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) अब सख्त कार्रवाई कर रहा है। FDA ने लोगों को खुले या बिना सील वाले खाद्य तेल खरीदने से बचने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि खुले में बिकने वाला तेल मिलावट, दूषण और गलत तरीके से भंडारण के जोखिम के लिहाज से अधिक संवेदनशील हो सकता है।

तेल की बिक्री पर क्यों बढ़ी सख्ती?

महाराष्ट्र FDA के मुताबिक खुले तेल में यह सुनिश्चित करना मुश्किल होता है कि वह तय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं। पैकिंग और लेबलिंग की कमी के कारण उपभोक्ता को तेल की वास्तविक गुणवत्ता, निर्माण संबंधी जानकारी और अन्य जरूरी विवरणों की पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती।

FDA ने लोगों से सीलबंद और लेबल वाले खाद्य तेल को प्राथमिकता देने की अपील की है। विभाग की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब राज्य में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है।

बीड में करोड़ों का तेल जब्त

महाराष्ट्र FDA ने हाल ही में बीड जिले में तेल की पैकिंग और खुले खाद्य तेल से जुड़े प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी। 6 और 7 अगस्त को चलाए गए अभियान के दौरान अधिकारियों ने करीब ₹1.94 करोड़ मूल्य का कथित घटिया खाद्य तेल जब्त किया। कार्रवाई में पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए।

रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रतिष्ठान से ही करीब 66,652.6 किलोग्राम खाद्य तेल जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग ₹1.05 करोड़ बताई गई। संबंधित इकाई का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर उसे बंद भी किया गया। यह कार्रवाई FDA के ‘Safe Food, Safe Maharashtra’ अभियान के तहत की गई थी।

मिलावट साबित हुई तो हो सकती है कड़ी कार्रवाई

खाद्य पदार्थों में मिलावट केवल उपभोक्ता के साथ धोखा नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला भी है। महाराष्ट्र FDA, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा उससे जुड़े नियमों और विनियमों को लागू करता है। अधिकारियों को खाद्य पदार्थों के नमूने लेने, संदिग्ध उत्पादों को जब्त करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिक्री रोकने जैसी शक्तियां प्राप्त हैं।

हालांकि, हर तरह की मिलावट पर उम्रकैद नहीं होती। खाद्य सुरक्षा कानून में सजा उल्लंघन की प्रकृति और उसके परिणाम पर निर्भर करती है। यदि मिलावटी या असुरक्षित भोजन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो गंभीर मामलों में कानून के तहत कम से कम सात साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान हो सकता है। इसलिए ‘उम्रकैद’ को हर खुले तेल की बिक्री के लिए तय सजा समझना गलत होगा।

दुकानदारों और कारोबारियों को क्या ध्यान रखना होगा?

खाद्य तेल का कारोबार करने वाले व्यवसायों को लाइसेंस, पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है। महाराष्ट्र FDA के अनुसार खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और यह प्रक्रिया FSSAI के FoSCoS पोर्टल के जरिए संचालित होती है।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि लाइसेंस निलंबित या रद्द करने और कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है। बीड में पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किया जाना इसी सख्ती का उदाहरण है।

ग्राहकों को भी बरतनी होगी सावधानी

खरीदारी करते समय ग्राहक को कोशिश करनी चाहिए कि खाद्य तेल हमेशा सीलबंद पैक में ही खरीदा जाए। पैकेट पर ब्रांड का नाम, मात्रा, निर्माण या पैकिंग से जुड़ी जानकारी, बैच नंबर, उपयोग की अंतिम तारीख और अन्य जरूरी लेबल विवरण जांचना चाहिए।

अगर तेल का रंग, गंध या पैकिंग संदिग्ध लगे तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उपभोक्ता को शक होने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास शिकायत भी की जा सकती है। महाराष्ट्र FDA के अनुसार अधिकारी शिकायतों की जांच कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थ के नमूने लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण करा सकते हैं।

मिलावट के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहने के संकेत

महाराष्ट्र FDA ने हाल के दिनों में खाद्य सुरक्षा को लेकर कई तरह की कार्रवाई की है। विभाग का घोषित उद्देश्य राज्य में सुरक्षित भोजन और खाद्य मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। खाद्य तेल पर ताजा चेतावनी भी इसी व्यापक अभियान का हिस्सा दिखाई देती है।

खाद्य तेल रोजमर्रा की रसोई का अहम हिस्सा है, इसलिए इसकी गुणवत्ता सीधे उपभोक्ता स्वास्थ्य से जुड़ी है। ऐसे में FDA की सख्ती कारोबारियों के लिए नियमों का पालन करने की चेतावनी है, जबकि ग्राहकों के लिए यह संदेश है कि सस्ता या खुला तेल खरीदने से पहले उसकी सुरक्षा और गुणवत्ता को प्राथमिकता दें।

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