Wednesday, October 28, 2026
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अमेरिका में इमिग्रेंट्स के वर्क परमिट पर सख्ती, 540 दिन की ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नीति खत्म

by Rohan Gupta
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नई दिल्ली। अमेरिका में काम करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए वर्क परमिट के नवीनीकरण से जुड़े नियमों को लेकर सख्ती बढ़ गई है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने 14 अक्टूबर 2026 को उस नियम को अंतिम रूप दे दिया, जिसके तहत कई श्रेणियों के विदेशी कर्मचारियों को वर्क परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद भी नवीनीकरण आवेदन लंबित रहने पर अधिकतम 540 दिनों तक काम जारी रखने की ऑटोमैटिक अनुमति मिल सकती थी।

यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जो अपने Employment Authorization Document (EAD) के नवीनीकरण के दौरान इसी सुविधा पर निर्भर थे। हालांकि, नियम सभी विदेशी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू नहीं होता और कुछ कानूनी अपवाद बने हुए हैं।

क्या है 540 दिन की ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नीति?

पहले पात्र श्रेणियों के कुछ EAD धारकों को समय पर नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने पर उनके मौजूदा वर्क परमिट की वैधता अधिकतम 540 दिनों तक अपने आप बढ़ने की सुविधा मिल सकती थी। इसका उद्देश्य अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS में आवेदन लंबित रहने के दौरान कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने या काम रोकने की स्थिति से बचाना था।

DHS ने अक्टूबर 2025 में इस ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को समाप्त करने के लिए अंतरिम नियम लागू किया था। अब 14 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित अंतिम नियम ने उस बदलाव को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया है।

किन विदेशी नागरिकों पर पड़ सकता है असर?

इस बदलाव का असर उन विदेशी नागरिकों पर पड़ सकता है जिनकी काम करने की अनुमति EAD पर निर्भर करती है। इनमें कुछ शरण चाहने वाले आवेदक, ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले पात्र लोग और H-1B वीजा धारकों के कुछ H-4 जीवनसाथी शामिल हैं।

भारतीय समुदाय के लिए यह बदलाव खास महत्व रखता है, क्योंकि कई भारतीय परिवारों में H-1B वीजा पर काम करने वाले पेशेवरों के जीवनसाथी H-4 EAD के जरिए रोजगार करते हैं। यदि उनका परमिट समाप्त हो जाता है और नया EAD समय पर जारी नहीं होता, तो उन्हें काम रोकना पड़ सकता है।

हालांकि, नियम का प्रभाव व्यक्ति की इमिग्रेशन श्रेणी, आवेदन दाखिल करने की तारीख और काम करने की किसी अन्य वैध अनुमति पर निर्भर करेगा।

नए नियम के तहत क्या बदलेगा?

  • ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नहीं: 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद दाखिल किए गए कई पात्र EAD नवीनीकरण आवेदनों को केवल आवेदन लंबित होने के आधार पर 540 दिनों तक की स्वतः वैधता नहीं मिलेगी।
  • वर्क परमिट की अवधि पर ध्यान जरूरी: यदि किसी व्यक्ति के पास काम करने की कोई दूसरी वैध अनुमति नहीं है, तो मौजूदा EAD की अवधि समाप्त होने पर काम करने का अधिकार भी रुक सकता है।
  • समय पर आवेदन जरूरी: USCIS आम तौर पर पात्र आवेदकों को EAD की समाप्ति से अधिकतम 180 दिन पहले नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने की अनुमति देता है। जल्दी आवेदन करने से देरी का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नहीं मिलता।
  • कुछ अपवाद जारी: कानून या अलग सरकारी अधिसूचना के तहत मिलने वाली कुछ एक्सटेंशन सुविधाएं इस नियम से अलग हो सकती हैं।

DHS ने क्यों लिया यह फैसला?

DHS का कहना है कि ऑटोमैटिक एक्सटेंशन खत्म करने से वर्क परमिट के नवीनीकरण से पहले आवेदकों की पात्रता, पृष्ठभूमि और सुरक्षा संबंधी जांच की जा सकेगी। विभाग के मुताबिक, केवल आवेदन लंबित होने के आधार पर काम करने की अनुमति बढ़ने से नई जांच पूरी होने से पहले भी रोजगार जारी रह सकता था।

दूसरी ओर, इस बदलाव से उन कर्मचारियों और नियोक्ताओं के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिनके आवेदन लंबे समय तक लंबित रहते हैं। यदि नया परमिट समय पर जारी नहीं होता, तो नौकरी में अस्थायी रुकावट और कंपनियों के लिए कर्मचारियों की वर्क ऑथराइजेशन स्थिति की निगरानी चुनौती बन सकती है।

क्या सभी विदेशी कर्मचारी प्रभावित होंगे?

नहीं। यह नियम सभी वीजा धारकों के लिए काम करने की अनुमति समाप्त नहीं करता और न ही EAD के नवीनीकरण के लिए पात्रता खत्म करता है। यह मुख्य रूप से कुछ श्रेणियों में नवीनीकरण आवेदन लंबित रहने के दौरान मिलने वाली ऑटोमैटिक एक्सटेंशन सुविधा को हटाता है।

इसके अलावा, 30 अक्टूबर 2025 से पहले दाखिल कुछ नवीनीकरण आवेदनों के तहत पहले से मिली ऑटोमैटिक एक्सटेंशन पर यह बदलाव सामान्य रूप से लागू नहीं होता। कुछ विशेष श्रेणियों और अलग कानूनी आधारों पर अपवाद भी मौजूद हैं।

इसलिए प्रभावित कर्मचारियों को अपनी EAD श्रेणी, आवेदन की तारीख और USCIS की मौजूदा गाइडलाइन जांचनी चाहिए। व्यक्तिगत मामले में इमिग्रेशन वकील से सलाह लेना भी उपयोगी हो सकता है।

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